हत्यारिन पत्नी और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा,12हजार जुर्माना

हरिद्वार/रूडकी। प्रेम संबंध में बाधक बने पति को शराब में जहर देकर हत्या करने के मामले में पत्नी व उसके प्रेमी को आजीवन कारावास और ₹12000/- जुर्माने की सजा सुनाई गई हैं। जुर्माना न अदा करने पर दो माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगाI

चतुर्थ अपर जिला जज राजू कुमार श्रीवास्तव ने हत्यारोपी पत्नी व उसके प्रेमी को हत्या व शव छिपाने के मामले में आजीवन कारावास व 12 हजार रुपये के जुर्माना राशि की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता नीरज कुमार गुप्ता ने बताया कि 27 जनवरी 2019 को कोतवाली रुड़की क्षेत्र के टोडा कल्याणपुर गांव निवासी जसवीर की हत्या कर दी गई थी। परिजनों को उसका शव ढंडेरा फाटक पर पड़ा मिला था। जसवीर के शव के पास शराब की बोतल रखी हुई थी। घटना के चार-पांच दिन के बाद परिजनों व अन्य लोगों के सामने मृतक जसवीर की पत्नी आरोपी रोमा से पूछताछ करने पर अपने पति जसवीर की हत्या प्रेमी सोनू के साथ मिलकर करना कबूल किया था। मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने मृतक की पत्नी आरोपी रोमा व उसके प्रेमी सोनू के खिलाफ हत्या व साक्ष्य छिपाने का मुकदमा दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया था।पुलिस ने केस की विवेचना के बाद मृतक की पत्नी रोमा व उसके प्रेमी सोनू पुत्र केहर सिंह निवासी ग्राम नागल जिला सहारनपुर यूपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था।अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य में 10 गवाह पेश किए। मृतक के भाई भरत ने बताया कि उसकी भाभी रोमा के आरोपी सोनू के साथ प्रेम प्रसंग था।परिजनों ने कई बार मना करने के बाद भी आरोपी सोनू अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। मृतक की पत्नी रोमा भी अपने प्रेमी सोनू से चोरी छिपे मिलती थी।मृतक के विरोध करने की वजह से उसकी हत्या की गई है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here