विदेशी नागरिकों की सूचना न देने पर होटल मैनेजर पर मुकदमा हुआ दर्ज

 हरिद्वार
08 नवंबर 2024।

हरिद्वार के एक होटल में ठहरे विदेशी नागरिकों की सूचना न देना होटल मैनेजर को महंगा पड़ गया। पुलिस ने होटल मैनेजर के खिलाफ संबंधित धाराओ में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

*छिपायी थी लिथुनिआ रिपब्लिक व नींदरलैंड के नागरिक की मौजूदगी*

हरिद्वार के भूपतवाला की गंगा विहार कॉलोनी स्थित होटल स्काई हाईट्स होटल में ठहरे लिथुनिआ रिपब्लिक व नींदरलैंड के 02 नागरिकों की जानकारी पुलिस के साथ साझा न करने पर होटल स्काई हाईट्स, गंगा विहार कॉलोनी भूपतवाला के प्रबंधक संजय कुमार के खिलाफ कोतवाली नगर हरिद्वार में The foreigner Act 1946 की धारा 14 व 7 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

स्थानीय पुलिस एवं गोपनीय शाखा को होटल में विदेशी नागरिकों के रुकने की सूचना मिली थी। विदेशी नागरिक दिनाँक 17-6-24 को होटल में कमरा लेकर ठहरे थे जिसकी सूचना 24 घंटे के भीतर नियमानुसार फार्म-c भरकर F.R.O (FOREIGN REGISTRATION OFFICER) विदेशी पंजीकरण कार्यालय को देना आवश्यक होता है जबकि होटल स्वामी द्वारा ऐसा नहीं किया गया।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here