बाबर खान हरिद्वार/ज्वालापुर 23 जुलाई 2024।
पत्रकार और उसके साथियों पर कोतवाली ज्वालापुर में कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसमे विवेचना अधिकारी ने जांच कर फाइनल रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी। यह जानकारी मेहताब आलम द्वारा फ़ोनवार्ता कर दी गई।
ज्ञात हो कि गत 12 जुलाई 24 को जिन्दा हसन पुत्र श्री जहूर हसन निवासी ग्राम सराय थाना कोतवाली ज्वालापुर जिला हरिद्वार ने कोर्ट के आदेश पर प्रतिवादीगण मेहताब आलम पुत्र श्री गुलाम साबिर निवासी मोहल्ला कैतवाड़ा ज्वालापुर थाना कोतवाली ज्वालापुर, जिला हरिद्वार, फारुख अंसारी पुत्र श्री भूरा निवासी ग्राम सराय थाना कोतवाली ज्वालापुर, जिला हरिद्वार व एक अन्य अज्ञात के द्वारा वादी को जमीन दिलवाने के नाम पर धोखाधड़ी कर कुल 31,50,000/- रु० हडप लेने और जमीन न दिलाना तथा वादी द्वारा रुपये वापस मांगने पर गाली गलौच कर मारपीट करना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में मुकदमा दर्ज किया गया था
पंजीकृत मुकदमा मु0अ0सं0 577/24 धारा 420, 323, 504, 506 भादवि बनाम मेहताब अलाम आदि में विवेचना अधिकारी द्वारा विवेचना के दौरान प्रकाश में आया कि अभियोग में नामित मेहताब आलम पुत्र श्री गुलाम साबिर निवासी मोहल्ला कैतवाडा ज्वालापुर हरिद्वार द्वारा उक्त अभियोग में दर्शायी गयी घटना के संबंध में अभि० वजहुल कमर पुत्र रशीद अहमद के विरूध थाना हाजा पर मु०अ०सं० 853/23 धारा 420, 504, 506 भादवि बनाम वजहुल कमर पंजीकृत कराया गया था जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक द्वारा संपादित की गयी दौराने विवेचना बयान वादी, बयान गवाहन, तथा दस्तावेजों के अवलोकन से तथ्य पाये गये जिस आधार पर अभि० वजहुल कमर पुत्र रशीद अहमद निवासी ज्वालापुर थाना ज्वालापुर हरिद्वार के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया है।
जांच में सामने आया है कि मुकदमा की घटना के संबंध में पूर्व में वादी मेहताब आलम पुत्र श्री गुलाम साबिर निवासी मोहल्ला कैतवाडा ज्वालापुर हरिद्वार के द्वारा मु०अ०स० 853/23 धारा 420, 504, 506 भादवि पंजीकृत कराया गया था जिसमे आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया था उक्त अभियोग मे इस अभियोग का वादी जिन्दा हसन पुत्र श्री जहूर हसन निवासी ग्राम सराय थाना कोतवाली ज्वालापुर जिला हरिद्वार गवाह रहा है। चूंकि एक ही घटना के संबंध में दोबारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया।
विवेचना अधिकारी ने अन्तिम रिपोर्ट स्वीकृत करने का कोर्ट से अनुरोध किया है।