हरिद्वार 23 दिसंबर 2024।
हरिद्वार की विशेष पोक्सो जज/अपर जिला जज/एफटीएससी कोर्ट ने नाबालिग बच्चे से दुष्कर्म के दोषी पाए गये युवक को 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार 29 जून 2020 को कोतवाली लक्सर क्षेत्र के एक गांव में सात वर्षीय बच्चा घर से लापता हो गया था। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने आसपास तलाश किया और लोगों से पूछताछ करने पर भी पता नहीं चला था। गांव में ढूंढते हुए रास्ते में पीड़ित बच्चा अपने पिता को मिला था। पीड़ित बच्चे ने सारी आपबीती अपने पिता को बताई थी। पिता ने आरोपी के खिलाफ संबधित धाराओं में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विशेष पोक्सो जज/एफटीएससी चंद्रमणि राय की अदालत ने नाबालिग बच्चे से दुष्कर्म के दोषी युवक को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।