हरिद्वार 15 मई 2025।
उत्तराखंड नई आबकारी नीति के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकार द्वारा उन शराब की दुकानों को पूर्ण रूप से बंद करने के निर्देश जारी कर दिए हैं, जहां हर बार स्थानीय लोगों का विरोध देखने को मिलता है। आबकारी आयुक्त ने इस संबंध में सभी जिला आबकारी अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया है।
आबकारी आयुक्त ने पत्र में सभी जिलों के जिला आबकारी अधिकारियों से इस संबंध में सूचना मांगी है कि उनके जिलों में कितनी ऐसी शराब की दुकानें हैं जहां पर हर वित्तीय वर्ष में शराब की दुकान खोले जाने पर स्थानीय लोगों का विरोध होता है।
इस संबंध में आयुक्त आबकारी हरि चंद्र सेमवाल ने सभी जिलाधिकारी को जन विरोध और जनसंवेदनाओं को देखते हुए नई शराब की उन दुकानों को पूर्णरूप से बंद करने के दिशा निर्देश दिए हैं, जहां पर विरोध चला आ रहा है। उन्होंने कहा है कि स्थानीय जन आक्रोश और मातृ शक्तियों की जन भावनाओं को देखते हुए इन दुकानों को बंद करने का फैसला मुख्यमंत्री के निर्देश में लिया गया है।
इन जगहों पर लाइसेंसधारियो द्वारा यदि राजस्व में कोई धनराशि जमा की गई है तो उसे वापस लौटाया जाएगा।