उत्तराखंड । उत्तराखंड में शराब पीने वालों के लिए बुरी खबर है। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर प्रदेशभर में कानून व्यवस्था बनाने के लिए शराब की दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए है।
प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 19 अप्रैल को मतदान के अवसर पर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदान से 48 घंटे पहले से लेकर मतदान समाप्त होने तक शराब की दुकानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं।
उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के मतदान दिवस से 48 घंटे पहले व मतदान समाप्ति तक यानी 17 अप्रैल से 19 अप्रैल तक शराब की दुकानें बंद रहेगी। मतगणना के दिन यानी 4 जून को भी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इस अवधि में किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, बार, दुकान आदि में भी शराब या अन्य मादक पदार्थ की बिक्री नहीं होगी । उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस दौरान वाणिज्यिक और निजी संस्थानों व भवनों में शराब और मादक पदार्थों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।