प्राप्त जानकारी के अनुसार आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने दून शहर, मसूरी, हरिद्वार व रुड़की के लिए आठ टीमें तैनात करने के निर्देश दिए हैं।आरटीओ ने स्पष्ट कर दिया कि अगर परिवहन नियमों की अवहेलना की गई तो आरोपित चालक एक वर्ष तक गाड़ी नहीं चला सकेगा। परिवहन विभाग उसका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर देगा। बेलगाम गति पर इंटरसेप्टर वाहन व रडार-गन से कार्रवाई की जाएगी। आरटीओ शैलेश तिवारी ने बताया कि टीमों को शाम पांच बजे से रात 10 बजे तक तय किए गए मार्गों पर चेकिंग करने के आदेश दिए गए हैं।
चलाया जाएगा चेकिंग अभियान
देहरादून, हरिद्वार व ऋषिकेश में एआरटीओ प्रवर्तन-प्रशासन के निर्देशन में चेकिंग अभियान चलेगा। आरटीओ ने चालकों की एल्कोमीटर से जांच करने और जिग-जैग व रैश ड्राइविंग करने वालों के विरुद्ध कानूनी-कार्रवाई करने के निर्देश दिए।आरटीओ ने वाहन चालकों से अपील की है कि शराब पीकर या अन्य किसी नशे का सेवन कर वाहन न चलाएं। दुर्घटना के कारक बनने वाले चालकों का 10 हजार रुपये का चालान किया जाएगा या उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, जिसमें तीन माह की जेल का प्रावधान है।