गांजा तस्कर को कोर्ट से सुनाई तीन साल की कैद की सजा

बाबर खान,

हरिद्वार 19 मार्च। विशेष न्यायाधीश NDPS act प्रभारी अनिरूद्ध भट्ट की कोर्ट ने गांजा के साथ पकड़े गए आरोपी को दोषी करार दिया हैं। कोर्ट ने दोषी को 3 साल की कैद और एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई हैं।
शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान के मुताबिक 9 अप्रैल 2015 को कोतवाली नगर में तैनात उपनिरीक्षक कुलविन्दर सिंह रावत अपने सहकर्मियों के साथ गश्त कर रहे थे। लालजीवाला कोठी जाने वाली सड़क पर उन्हें एक संदिग्ध व्यक्ति प्लास्टिक का कट्टा लिए आता दिखाई दिया। संदिग्ध पुलिसकर्मियों को देखकर तेजी से चलने लगा। शक होने पर पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम सोनू उर्फ ढाईकन निवासी भीमगोडा, हरिद्वार बताया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक किलो आठ सौ ग्राम गांजा बरामद हुआ था। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश कराए गए। आरोपी को कोर्ट ने 3 साल की कैद और एक हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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