गुंडा एक्ट अधिनियम के अभियुक्त को 45 दिन के लिए किया जिला बदर

नवाज अब्बासी,

हरिद्वार। थाना भगवानपुर पुलिस ने एक अपराधी को गुंडा एक्ट अधिनियम में 45 दिनों के लिए जिला बदर किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद हरिद्वार के आदेशानुसार आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु अभ्यस्त अपराधियों व गुंडा प्रवर्ति के अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है। उपरोक्त आदेश के क्रम में अपर जिला मजिस्ट्रैट (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार के आदेशानुसार गुण्डा एक्ट में अभियुक्त दिनेश पुत्र लाडू सिंह निवासी ग्राम कुंजा बहादुरपुर थाना भगवान पुर जिला हरिद्वार को जनपद सीमा से 45 दिनों के लिये जिला बदर किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। उपरोक्त आदेश के क्रम में आज दिनांक-29.03.2024 को अभियुक्त दिनेश पुत्र लाडू सिंह निवासी ग्राम कुंजा बहादुरपुर थाना भगवान पुर जिला हरिद्वार को जनपद हरिद्वार की सीमा से 45दिनों के लिए बाहर किया गया व हिदायत दी गयी की 45 दिनों के अन्दर जनपद सीमा व थाना क्षेत्र मे वापस आने पर वैधानिक कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

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