बाबर खान हरिद्वार/ज्वालापुर 19 जुलाई 2024।
जनपद हरिद्वार के कोतवाली ज्वालापुर के क्षेत्र ग्राम सराय निवासी एक बुजुर्ग व्यक्ति से धोखाधड़ी कर 31,50,000/- रूपये हड़पने का मामला सामने आया है। कोतवाली ज्वालापुर में एक पत्रकार और उसके साथियों पर मा० न्यायालय के आदेश पर धोखाधड़ी व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि पत्रकार व उसके साथियों ने बुजुर्ग व्यक्ति से जमीन दिलाने के नाम पर लाखों रुपये हड़प लिये।
मिली जानकारी के मुताबिक जिंदा हसन पुत्र जहूर हसन निवासी ग्राम सराय कोतवाली ज्वालापुर जनपद हरिद्वार ने अपने अधिवक्ता के द्वारा दिनांक 8 जुलाई 2024 को कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि प्रार्थी के घर के पास ही फारूख अंसारी पुत्र भूरा रहता है जिसके घर पर महताब आलम का आना जाना है। फारूख व महताब को इस बात की जानकारी थी कि वजहुल कमर ने प्रार्थी को जमीन के सौदे की वापसी की बाबत मु० 31,50,000/- रूपये दे रखे है। इस बात का फायदा उठाते हुए मेहताब व फारुख ने प्रार्थी को विश्वास में लेते हुए कहा कि हम पत्रकार है और जमीन की खरीद फरोख्त का काम भी करते है, हम तुम्हे अच्छी जगह जमीन दिलवा देंगे। प्रार्थी ने पडोसी फारूख व मेहताब आलम की बातों पर विश्वास करते हुए कहा कि तुम मुझे जमीन दिलवा दो।
दिनांक 09.03.2023 को प्रार्थी के घर मेहताब आलम व फारूख आये और कहने लगे कि हमने तुम्हारे लिए जगजीतपुर में बहुत अच्छी जमीन देख रखी है। जमीन का मालिक तहसील में मिलेगा, पैसो साथ ले लो, प्रार्थी अपने साथ वजहुल कमर से लिए हुए मु० 31,50,000/- रूपये लेकर इनकी बातों पर विश्वास करके तहसील हरिद्वार जाने लगा तो रास्ते में ही फारूख व मेहताब ने कहा कि आप बुजुर्ग आदमी हो, आप सारा रूपया हमें दे दो, हम सुरक्षित तरीके से पैसा तहसील लेकर जायेंगे। प्रार्थी ने दोनों की बातों पर विश्वास करते हुए सारे रूपये फारूख व मेहताब को दे दिये तथा दोनों प्रार्थी को लेकर तहसील हरिद्वार गये वहां पर मेहताब व फारूख ने अपने एक अन्य साथी, जो पहले से ही वहां मौजूद था को प्रार्थी से मिलवाया और कहा कि ये उस जमीन का मालिक है और इनकी जमीन जगजीतपुर में है, ये आदमी आपको जमीन का एग्रीमेन्ट करेगा। प्रार्थी ने तीनों की बातों पर विश्वास करते हुए उनके कहे अनुसार कागजों पर हस्ताक्षर कर दिये। प्रार्थी ने एग्रीमेन्ट की कॉपी मांगी तो हिला बहाना करते हुए कहा कि अभी साहब बाहर गये हैं, आपको एग्रीमेन्ट की कॉपी साहब के आने पर बाद में मिल जायेगी तथा प्रार्थी से लिये हुए मु0 31,50,000/- रूपये भी फारूख व मेहताब ने उस आदमी को दिखाकर अपने पास रख लिये और कहा कि जब साहब आ जायेंगे तो एग्रीमेन्ट की कॉपी हम लेकर आपको दे देंगे तथा जमीन भी हम आपको जाकर दिखा देंगे किन्तु ना तो प्रार्थी को जमीन दिखाई और न ही एग्रीमेन्ट की कॉपी दी और न ही प्रार्थी से जमीन की बाबत लिये हुए रूपये वापस किये।
दिनांक 05.11.2023 को समय करीब सुबह 08.30 बजे प्रार्थी अपनी दुकान में बैठा हुआ था कि उसी समय फारूख व फारूख के भाई व मेहताब आलम आकर प्रार्थी को मां बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगे और कहने लगे कि साले मादरचोद तूने रोज-रोज पंचायत कर हमारी बेईज्जती कर रखी है, आज हम तुझे मजा चखाते है कि फारूख ने प्रार्थी का गिरेबान पकड़कर प्रार्थी को दुकान से बाहर खींच लिया तथा सभी ने प्रार्थी के साथ हाथापाई करते हुए मारपीट की, जिससे प्रार्थी अधमरा होकर नीचे गिर गया। मौके पर शोर शराबा होने पर मौहल्ले के बहुत से लोग इकट्ठा हो गये और बमुश्किल प्रार्थी की जान बचाई, जाते हुए मेहताब ने धमकी दी कि अगर हमसे अपने रुपये दोबारा मांगे या हमारी कहीं शिकायत की तो जान से मरवा दूंगा, मैं पत्रकार हूं और तुम्हे झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल भिजवा दूंगा।
मेहताब व फारूख ने आपस में साज व षडयंत्र कर बदनीयती से प्रार्थी को जमीन दिलवाने के नाम पर प्रार्थी से मु० 31,50,000/- रूपये हडप कर लिये है।
उक्त घटना के संबंध में प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 06.11.2023 को थाना ज्वालापुर मे दिया जिस पर पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नही की गयी। प्रार्थी ने दिनांक 11.11.2023 को प्रार्थना पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय हरिद्वार श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड देहरादून व थानाध्यक्ष महोदय थाना ज्वालापुर को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किये किन्तु फिर भी विपक्षीगण के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही नही की गयी।
मा० न्यायालय ने विपक्षीगण के विरुद्ध थाना ज्वालापुर को संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिये जिस पर थाना ज्वालापुर में दिनांक 12 जुलाई 24 को आरोपी फारुख अंसारी पुत्र भूरा निवासी ग्राम सराय, महताब आलम पुत्र गुलाम साबिर निवासी मोहल्ला कैतवाड़ा ज्वालापुर व एक अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।